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  • प्रताड़ना और बेदखली की शिकायत पर मौके पर पहुंचे अधिकारी, सुरक्षा और देखभाल का दिया आश्वासन

रुड़की। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की न्यायालय में वरिष्ठ नागरिक शराफत खान पुत्र स्व. लियाकत निवासी रुड़की द्वारा वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया गया कि उनकी पुत्रवधु द्वारा उनके एकमात्र आवासीय मकान पर कब्जा करने, घरेलू सामान को नुकसान पहुंचाने तथा उनके साथ हाथापाई एवं मानसिक प्रताड़ना की जा रही है।

शिकायतकर्ता ने बताया कि वृद्धावस्था, बीमारी और आय के अभाव के कारण वह अत्यंत कष्टपूर्ण स्थिति में जीवन यापन कर रहे हैं तथा उनके पास रहने और गुजारा करने का कोई अन्य साधन नहीं है। उन्होंने प्रशासन से मकान पर अवैध कब्जा हटाने, सुरक्षा उपलब्ध कराने तथा भविष्य में किसी भी प्रकार की प्रताड़ना और धमकी से संरक्षण दिलाने की मांग की। साथ ही पुत्रवधु को भरण-पोषण देने के निर्देश जारी करने का भी अनुरोध किया गया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए बृहस्पतिवार को ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की ने मौके का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कोतवाली पुलिस भी मौजूद रही। प्रशासनिक हस्तक्षेप के बाद परिवार के सदस्यों के बीच सहमति बनी और बुजुर्ग की पुनः घर वापसी कराई गई।

ज्वाइंट मजिस्ट्रेट की पहल के बाद परिजनों द्वारा यह आश्वासन भी दिया गया कि भविष्य में बुजुर्ग की सुरक्षा, देखभाल और सम्मान का पूरा ध्यान रखा जाएगा।

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By रोहित वर्मा

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